उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी 16 जून को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 11,690 किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी है।
इस सहायता के रूप में प्रत्येक प्रभावित परिवार के खाते में 5-5 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। यह पूरा कार्यक्रम जनपद अंबेडकरनगर से आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी ने इस राहत राशि को सीधे पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में भेजा। आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें, लाभ और किन परिस्थितियों में किसानों को मिलती है ये मदद।
क्या है मुख्यमंत्री Krishak Durghatna Kalyan Yojana?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक अहम पहल है जिसका उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को असमय दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा देना है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होती है, या वह गंभीर रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
यह मदद केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि अंग-भंग, आंखों की रोशनी खोना या शारीरिक रूप से अक्षम होने जैसी अन्य गंभीर स्थितियों में भी दी जाती है।
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किन परिस्थितियों को माना जाता है ‘दुर्घटना’?
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ खेत में काम करते समय होने वाली दुर्घटनाएं ही नहीं, बल्कि कई अन्य आपदाएं भी कवर होती हैं। मसलन –
- खेत में काम करते समय सांप के काटने से मृत्यु
- बिजली गिरने, करंट लगने या आग लगने की घटना
- बाढ़, घर गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाएं
- जंगली जानवरों का हमला
- आतंकी हमला या किसी प्रकार की सामाजिक हिंसा में जान गंवाना
सरकार इन सभी स्थितियों को ‘कृषक दुर्घटना’ के रूप में मानकर सहायता देती है। यही नहीं, इस योजना में न केवल किसान बल्कि उनका परिवार भी शामिल होता है, जिससे परिजनों को भी सुरक्षा का भरोसा मिलता है।
कितने किसानों को मिला लाभ?
इस बार कुल 11,690 किसानों के परिवारों को मुख्यमंत्री द्वारा राहत राशि प्रदान की गई है। कुल मिलाकर 562 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी अंबेडकरनगर में विकास योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। उन्होंने 194 परियोजनाओं के लिए 1184 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की है।
आवेदन कैसे और कब करना होता है?
अगर किसी किसान के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उसके परिवार को इस योजना का लाभ उठाने के लिए दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है। समय सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आवेदन रद्द हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सरल बनाई गई है। नजदीकी तहसील या ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
सीएम योगी का ट्वीट और किसानों को भरोसा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि यह सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों और उनके परिवारों को हर हाल में सुरक्षा दी जाए। किसानों की मेहनत ही राज्य की नींव है, और उनकी सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उन योजनाओं में से है जो ज़मीनी स्तर पर असर दिखा रही हैं। खेती करने वाले परिवार अक्सर जोखिम के बीच जीवन बिताते हैं और अचानक दुर्घटनाएं उनके पूरे परिवार को संकट में डाल देती हैं। ऐसे में यह योजना न सिर्फ आर्थिक संबल देती है बल्कि एक भरोसा भी देती है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। किसानों को चाहिए कि वे इस योजना की जानकारी अपने गांव और समुदाय में भी साझा करें, ताकि किसी जरूरतमंद को समय पर मदद मिल सके और योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।